उमर खालिद, शरजील इमाम को दिल्ली दंगा मामले में SC से जमानत नहीं; पिता बोले 'कुछ नहीं कहना'.

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Moneycontrol•05-01-2026, 12:44
उमर खालिद, शरजील इमाम को दिल्ली दंगा मामले में SC से जमानत नहीं; पिता बोले 'कुछ नहीं कहना'.
- •सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया.
- •जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने UAPA के तहत प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए उनकी 'केंद्रीय' भूमिका पर जोर दिया.
- •खालिद के पिता, एसक्यूआर इलियास ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. फैसला आपके सामने है.'
- •अदालत ने पांच अन्य आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.
- •दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि दंगे एक 'अखिल भारतीय' साजिश का हिस्सा थे, जिससे 53 मौतें और 753 FIR दर्ज हुईं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने UAPA और दिल्ली दंगा साजिश में केंद्रीय भूमिका का हवाला देते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी.
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