सुप्रीम कोर्ट का सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन वाले सीट में सेलेक्शन को लेकर फैसला आया है. (फाइल फोटो)
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News1805-01-2026, 07:42

SC का ऐतिहासिक फैसला: आरक्षित वर्ग भी मेरिट पर जनरल सीट का हकदार.

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS) के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी की सीटें भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे जनरल कट-ऑफ प्राप्त करें.
  • कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 'डबल बेनिफिट' तर्क को खारिज कर दिया, जिसने आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल सीटों पर जाने से रोका था.
  • जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जी. मसीह की बेंच ने 'ओपन' का अर्थ 'सभी के लिए खुला' बताया और योग्यता का सम्मान करने पर जोर दिया.
  • 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण मेधावी आरक्षित उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर चयन से नहीं रोक सकता.
  • नियम लागू: लिखित परीक्षा में जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित उम्मीदवार इंटरव्यू के समय 'जनरल कैटेगरी' माने जाएंगे; अंतिम परिणाम में कम अंक होने पर वे अपनी आरक्षित श्रेणी में वापस आ जाएंगे.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मेरिट के आधार पर आरक्षित उम्मीदवार जनरल सीटें प्राप्त कर सकते हैं, 'ओपन' कैटेगरी सभी के लिए है.

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