मुंबई
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News1810-01-2026, 11:37

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा शख्स से रिश्ते में महिला को पत्नी का हक नहीं.

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा व्यक्ति के साथ संबंध में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत नहीं मिल सकती.
  • ऐसे रिश्ते को 'विवाह की प्रकृति का संबंध' नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे कानूनी पत्नी और बच्चों के अधिकार कमजोर होंगे.
  • मामले में एक महिला इंजीनियर शामिल थी, जिसने अपने शादीशुदा कॉलेज प्रोफेसर के साथ लंबे रिश्ते और 'शादी' का दावा किया था, जिससे उसका एक बच्चा भी था.
  • मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले महिला को भरण-पोषण और मुआवजा दिया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने इस आदेश को पलट दिया था.
  • हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी, कहा कि संयुक्त संपत्ति या अस्थायी सहवास 'विवाह की प्रकृति का संबंध' साबित नहीं करता, खासकर जब वैवाहिक स्थिति ज्ञात हो.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शादीशुदा व्यक्ति से संबंध में महिला को पत्नी के अधिकार देने से इनकार किया.

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