केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को छोड़ने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

देश
N
News18•03-02-2026, 19:32
केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को छोड़ने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
- •केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी वैध कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है.
- •जस्टिस सतीश निनन और पी. कृष्णा कुमार की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
- •फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को छोड़ने के आधार पर तलाक दिया था, फिर भी गुजारा भत्ता का आदेश दिया था.
- •हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक अधिनियम, 1869 के तहत 'परित्याग' का अर्थ उचित और वैध कारण के बिना छोड़ना है.
- •यह फैसला समानता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो बिना कारण परित्याग की व्याख्या पर जोर देता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केरल हाईकोर्ट के अनुसार, बिना वैध कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है.
✦
More like this
Loading more articles...





