केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को छोड़ने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
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News1803-02-2026, 19:32

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पति को छोड़ने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

  • केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी वैध कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है.
  • जस्टिस सतीश निनन और पी. कृष्णा कुमार की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
  • फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को छोड़ने के आधार पर तलाक दिया था, फिर भी गुजारा भत्ता का आदेश दिया था.
  • हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक अधिनियम, 1869 के तहत 'परित्याग' का अर्थ उचित और वैध कारण के बिना छोड़ना है.
  • यह फैसला समानता और गरिमा के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, जो बिना कारण परित्याग की व्याख्या पर जोर देता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: केरल हाईकोर्ट के अनुसार, बिना वैध कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है.

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