उमर खालिद को बेल ना मिलने को पिता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
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News1805-01-2026, 16:07

दिल्ली दंगा: उमर खालिद, शरजील इमाम को SC से बेल नहीं; पिता बोले 'कुछ नहीं कहना'.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया.
  • कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
  • उमर खालिद के पिता, एस. कासमी रसूल इलियास ने फैसले को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और कहा, 'मेरे पास कहने को कुछ नहीं'.
  • पीठ ने साजिश, लामबंदी और रणनीतिक मार्गदर्शन के स्तर पर उनकी संलिप्तता के संकेत देने वाली सामग्री का उल्लेख किया.
  • हालांकि, इसी मामले में गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत मिली.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: SC ने UAPA के तहत प्रथम दृष्टया सबूतों का हवाला देते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी.

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