सुप्रीम कोर्ट में EC की शक्ति पर सवाल: 'नागरिकता नहीं छीन सकता चुनाव आयोग'

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News18•28-01-2026, 16:24
सुप्रीम कोर्ट में EC की शक्ति पर सवाल: 'नागरिकता नहीं छीन सकता चुनाव आयोग'
- •सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से नाम हटाने (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है.
- •वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता नहीं छीन सकता, नागरिकता का निर्धारण केवल केंद्र सरकार करती है.
- •जस्टिस बागची ने सिब्बल से सवाल किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने से केवल मतदान का अधिकार प्रभावित होता है, नागरिकता नहीं.
- •सिब्बल और गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि वोटर आईडी अक्सर नागरिकता का प्रमाण होता है और नाम हटाने से संवैधानिक मतदान अधिकार प्रभावित होते हैं.
- •याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि SIR प्रक्रिया के कारण 'चुनावी जनसंख्या अनुपात' में महत्वपूर्ण गिरावट आई, जो संरचनात्मक खामियों को दर्शाता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की मतदाता सूची से नाम हटाने की शक्ति और नागरिकता पर इसके प्रभाव पर बहस कर रहा है.
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