बंगाल एसआईआर पर चीफ जस्‍ट‍िस की पीठ का बड़ा आदेश.
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News1819-01-2026, 16:22

सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश: 1.25 करोड़ गड़बड़ नाम वाले वोटरों की लिस्ट जारी करें

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) के तहत 1.25 करोड़ मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, जिनके नामों में 'तार्किक विसंगतियां' हैं.
  • दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग 2 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से 1.25 करोड़ 'तार्किक विसंगति' श्रेणी में आते हैं, जैसे माता-पिता के नाम में अंतर या उम्र के अंतर.
  • कोर्ट ने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य की है, जिसमें ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में सूचियां प्रदर्शित करना और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय देना शामिल है.
  • जिन मतदाताओं के दस्तावेज असंतोषजनक हैं, उन्हें नए दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, जिसमें अधिकारी जमा किए गए दस्तावेजों की रसीद प्रदान करेंगे.
  • सीजेआई सूर्यकांत ने ईसीआई द्वारा आधिकारिक निर्देशों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने की आलोचना की, यह कहते हुए कि एक उचित परिपत्र जारी किया जाना चाहिए और 'सरकार व्हाट्सएप पर नहीं चल सकती'.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR में 1.25 करोड़ वोटर विसंगतियों की सार्वजनिक जानकारी और पारदर्शिता का आदेश दिया.

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