पटना हाईकोर्ट की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बेल ऑर्डर में हेरफेर पर फटकार
देश
N
News1819-01-2026, 14:07

पटना हाईकोर्ट की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: बेल ऑर्डर में हेरफेर पर फटकार

  • सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की बड़ी लापरवाही पर नाराजगी जताई, जहां एक 'खारिज' किए गए जमानत आदेश को 'मंजूर' में बदल दिया गया.
  • जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण विसंगति पाई, न्यायिक आदेश में हेरफेर को उजागर किया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब कोई न्यायाधीश किसी आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह 'फंक्टस ऑफिसियो' हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वे उसे प्रशासनिक रूप से बदलने का अधिकार खो देते हैं.
  • कोर्ट ने जोर दिया कि केवल टंकण या लिपिकीय त्रुटियों को औपचारिक आवेदन और खुली अदालत की सुनवाई के माध्यम से सुधारा जा सकता है, न कि आदेश के मुख्य निष्कर्ष को.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और छेड़छाड़ की जांच के लिए संबंधित फाइल तलब की है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 'खारिज' जमानत आदेश को 'मंजूर' में बदलने के लिए फटकारा, न्यायिक अखंडता पर जोर दिया.

More like this

Loading more articles...