IAS अधिकारियों को केंद्र की सख्त चेतावनी: 31 जनवरी तक जमा करें संपत्ति रिटर्न, वरना होगी कार्रवाई.

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News18•27-12-2025, 10:24
IAS अधिकारियों को केंद्र की सख्त चेतावनी: 31 जनवरी तक जमा करें संपत्ति रिटर्न, वरना होगी कार्रवाई.
- •केंद्र सरकार ने IAS अधिकारियों को 2025 के लिए अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) 31 जनवरी, 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया है.
- •समय सीमा के बाद SPARROW ऑनलाइन मॉड्यूल स्वतः बंद हो जाएगा, जिससे कोई और सबमिशन संभव नहीं होगा.
- •IPR जमा न करने पर पदोन्नति रोकने, वेतन वृद्धि से इनकार और सतर्कता मंजूरी न मिलने जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.
- •यह निर्देश पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जारी किया गया है, नियम 16(2) के तहत.
- •IAS (वेतन) नियम 2016 में 2021 के संशोधन के बाद IPR जमा करना पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए अनिवार्य है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: IAS अधिकारी 31 जनवरी, 2026 तक IPR जमा करें, अन्यथा गंभीर करियर परिणाम भुगतने होंगे.
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