चूरू सीजेएम कोर्ट का 15 लाख के बीमा धोखाधड़ी मामले में फैसला
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चूरू कोर्ट ने बेवा के हक मारने वालों को 7 साल की सजा, 39 लाख का जुर्माना लगाया.
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News18•28-02-2026, 09:51
चूरू कोर्ट ने बेवा के हक मारने वालों को 7 साल की सजा, 39 लाख का जुर्माना लगाया.
•चूरू कोर्ट ने एक विधवा के 15 लाख रुपये के बीमा धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को 7 साल की कठोर कारावास और 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
•दोषियों में बीमा एजेंट कमलकांत सोनी, बीमा कंपनी प्रतिनिधि योगेश और बैंक कर्मचारी शेराराम उर्फ शेरा शामिल हैं, जिन्हें 'सुनियोजित आपराधिक साजिश' का दोषी पाया गया.
•आरोपियों ने अनपढ़ विधवा हजरा बेगम के नाम पर फर्जी खाता खोला, बीमा राशि जमा की और जाली हस्ताक्षर से पैसे निकाले.
•धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब अनपढ़ हजरा बेगम के अंगूठे के निशान की जगह चेक पर जाली हस्ताक्षर किए गए.
•कोर्ट ने कहा 'न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए'; जुर्माने की राशि हजरा बेगम के बेटे इकरामउद्दीन को मिलेगी.