इलाहाबाद हाईकोर्ट
सीतापुर
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News1821-01-2026, 22:41

सपा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सीतापुर दफ्तर खाली करने पर रोक, नोटिस में मिलीं गलतियां.

  • हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सीतापुर जिला कार्यालय को खाली कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है.
  • नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा 7 जनवरी को जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
  • याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि नोटिस में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और यह दोषपूर्ण है.
  • यह स्पष्ट किया गया कि कार्यालय की भूमि नजूल भूमि है, जिसे सपा को 90 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था और यह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है.
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को गुरुवार को अगली सुनवाई तक नोटिस पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने नोटिस में त्रुटियों के कारण सपा के सीतापुर कार्यालय की बेदखली पर रोक लगाई.

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