उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व जज दीपाली शर्मा को बहाल किया, 2021 का बर्खास्तगी आदेश रद्द.

नैनीताल
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News18•09-01-2026, 20:47
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व जज दीपाली शर्मा को बहाल किया, 2021 का बर्खास्तगी आदेश रद्द.
- •नाबालिग से मारपीट के आरोपों में 2021 में बर्खास्त की गई हरिद्वार की पूर्व जज दीपाली शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है.
- •हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट ने दीपाली शर्मा की सेवाओं को समाप्त करने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जांच रिपोर्ट में विसंगतियों का हवाला दिया.
- •कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की की उम्र का सही आकलन नहीं किया गया था और आवश्यक अदालती अनुमति नहीं ली गई थी.
- •दीपाली शर्मा के खिलाफ शिकायत एक गुमनाम ईमेल के माध्यम से आई थी, जिसमें 14 वर्षीय लड़की के साथ दुर्व्यवहार, भोजन से इनकार और शारीरिक हमले का आरोप था.
- •2018 में ADJ हरिद्वार की जांच में लड़की के शरीर पर 20 चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद 9 जजों की समिति ने उन्हें हटाने की सिफारिश की थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों के कारण पूर्व जज दीपाली शर्मा की 2021 की बर्खास्तगी रद्द कर उन्हें बहाल किया.
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