कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा निर्देश: माता-पिता के अत्याचार से बेघर तीन बेटियां घर लौटेंगी

पश्चिम बंगाल
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News18•05-02-2026, 20:14
कलकत्ता हाई कोर्ट का कड़ा निर्देश: माता-पिता के अत्याचार से बेघर तीन बेटियां घर लौटेंगी
- •माता-पिता के दुर्व्यवहार के कारण बेघर हुई तीन नाबालिग बेटियां कलकत्ता हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लगभग तीन साल बाद घर लौटेंगी.
- •न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने माता-पिता को भविष्य में उपेक्षा या दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी.
- •एक पर्यवेक्षक बच्चों की स्थिति की निगरानी करेगा और हर तीन महीने में बाल अधिकार संरक्षण समिति को रिपोर्ट करेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर अदालत के आदेश के बिना कार्रवाई की जा सकेगी.
- •यह मामला मार्च 2023 में बेलघरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से शुरू हुआ था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया था.
- •11, 8 और 6 साल की उम्र की बच्चों ने अदालत में अपने माता-पिता के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की, हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में दुर्व्यवहार और डर के संकेत थे.
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