Madras High Court
भारत
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Moneycontrol15-02-2026, 22:51

मद्रास HC ने 9 साल की बेटी को जहर देने के मामले में माता-पिता को राहत देने से इनकार किया.

  • मद्रास उच्च न्यायालय ने अपनी 9 वर्षीय बेटी को जहर देकर हत्या करने के दोषी माता-पिता को राहत देने से इनकार कर दिया.
  • अदालत ने जोर देकर कहा कि माता-पिता बच्चे की चिकित्सा स्थिति की परवाह किए बिना कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते.
  • पीठ ने टिप्पणी की कि "किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने और दूसरे व्यक्ति के जीवन को 'खत्म' करने का कोई अधिकार नहीं है."
  • माता-पिता ने कथित तौर पर अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी को शीतल पेय में कीटनाशक मिलाकर जहर दिया; उसकी 6 अक्टूबर 2018 को मृत्यु हो गई.
  • उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 342 (गलत कारावास) के तहत निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा.

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