टीसीएस को सैलरी पर लगने वाले टैक्स के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है।
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Moneycontrol27-01-2026, 19:21

बजट 2026: टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव से टैक्सपेयर्स को मिले बड़े फायदे.

  • हाउस रेंट पर टीडीएस के नियम (धारा 194-I) FY26 से बदले: अब मासिक किराया 50,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस लगेगा, वार्षिक राशि की परवाह किए बिना.
  • टीडीएस-मुक्त हाउस रेंट की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़कर 6 लाख रुपये हुई, जिससे मकान मालिकों को टीडीएस के बिना अधिक मासिक किराया प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ.
  • धारा 194-IB के तहत टैक्स ऑडिट के दायरे में न आने वाले व्यक्तियों/एचयूएफ के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% की गई, जिससे मकान मालिकों को राहत मिली.
  • विदेश में शिक्षा के लिए टीसीएस नियम FY26 से सरल हुए: स्व-वित्तपोषित राशि पर 10 लाख रुपये से अधिक होने पर 5% टीसीएस; मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा ऋण पर कोई टीसीएस नहीं.
  • टैक्सपेयर्स वेतन कर या अन्य आय के विरुद्ध टीसीएस राशि को समायोजित कर सकते हैं, जिससे तरलता में सुधार और अग्रिम कर बहिर्वाह में कमी आई है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाल के केंद्रीय बजट में टीडीएस और टीसीएस नियमों में बदलाव से टैक्सपेयर्स को महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, जिससे अनुपालन सरल हुआ है और तरलता बढ़ी है.

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