बैंक लॉकर से सोना चोरी होने पर कैसे मिलेगा मुआवजा? जानें RBI के नियम.
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बैंक लॉकर से सोना चोरी? जानें नुकसान की भरपाई के नियम और बैंक की सीमित जिम्मेदारी.
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Moneycontrol•19-02-2026, 15:20
बैंक लॉकर से सोना चोरी? जानें नुकसान की भरपाई के नियम और बैंक की सीमित जिम्मेदारी.
•दिल्ली के कीर्ति नगर में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से एक महिला ने सोने के गहने चोरी होने का आरोप लगाया, जिससे अन्य ग्राहकों में दहशत फैल गई.
•पुलिस जांच में जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले; लॉकर हाल ही में संचालित किया गया था और यह एक संयुक्त लॉकर था.
•RBI नियमों के अनुसार, बैंक लॉकर की सामग्री के लिए तभी जिम्मेदार होते हैं जब उनकी लापरवाही (जैसे सुरक्षा चूक, कर्मचारी त्रुटि) साबित हो.
•मुआवजा वार्षिक लॉकर किराए के 100 गुना तक सीमित है, भले ही चोरी हुई वस्तुओं का वास्तविक मूल्य कुछ भी हो; बैंक प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी नहीं हैं.
•ग्राहकों को समझौते पढ़ने चाहिए, घटनाओं की सूचना पुलिस और बैंक को देनी चाहिए, कीमती सामान का रिकॉर्ड रखना चाहिए और महंगी वस्तुओं के लिए अलग बीमा पर विचार करना चाहिए.