बैंक लॉकर नियम: आरबीआई की मुआवजा सीमा और कीमती सामान के लिए बीमा सलाह
Loading more articles...
बैंक लॉकर नियम: गहने गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानें पूरी जानकारी.
N
News18•19-02-2026, 14:27
बैंक लॉकर नियम: गहने गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानें पूरी जानकारी.
•एक ग्राहक ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कीर्ति नगर में पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से सोने के गहने गायब होने की शिकायत की, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा और शाखा में अराजकता फैल गई.
•पुलिस जांच में लॉकर में छेड़छाड़ या चोरी के कोई संकेत नहीं मिले, हालांकि यह एक संयुक्त लॉकर था और इसे आखिरी बार 5 फरवरी को खोला गया था.
•आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंक आमतौर पर लॉकर में हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, जब तक कि यह बैंक की लापरवाही (कर्मचारी की गलती, खराब सीसीटीवी, सुरक्षा चूक) के कारण न हो.
•यदि बैंक की लापरवाही साबित होती है, तो मुआवजा वार्षिक लॉकर किराए का अधिकतम 100 गुना तक सीमित है; उदाहरण के लिए, 4,000 रुपये के किराए पर अधिकतम 4 लाख रुपये मिलेंगे.
•ग्राहकों को लॉकर समझौते को पढ़ने, वस्तुओं का रिकॉर्ड रखने और मूल्यवान वस्तुओं के लिए अलग से बीमा कराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बैंक का मुआवजा अक्सर वास्तविक मूल्य से कम होता है.