ITR डेडलाइन चूकी? सेक्शन 154 से अब भी पाएं टैक्स रिफंड, जानें आसान तरीका.

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Moneycontrol•08-01-2026, 15:41
ITR डेडलाइन चूकी? सेक्शन 154 से अब भी पाएं टैक्स रिफंड, जानें आसान तरीका.
- •वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी.
- •डेडलाइन चूकने वाले करदाता सेक्शन 154 के तहत 'सुधार अनुरोध' दायर करके अभी भी टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
- •यह विकल्प ITR प्रोसेस होने के बाद सामने आई गलतियों, जैसे छूटी हुई कटौती या गलत गणना, को सुधारने के लिए है.
- •सुधार अनुरोध इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'सर्विसेज' टैब के तहत आधार या पैन से सत्यापन के बाद दायर करें.
- •रिफंड की स्थिति पोर्टल पर जांचें; देरी होने पर 0.5% मासिक ब्याज मिलता है और बैंक विवरण अपडेट किए जा सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ITR डेडलाइन चूकने के बाद भी, करदाता सेक्शन 154 के तहत सुधार अनुरोध दायर कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं.
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