
फॉर्म 121, आयकर अधिनियम 2025 के तहत टीडीएस स्व-घोषणाओं को एकीकृत करके कर दाखिल करने को सरल बनाता है। यह फॉर्म 15G और 15H का स्थान लेता है, जो शून्य टीडीएस दावों के लिए एक सामान्य प्रारूप प्रदान करता है।
फॉर्म 121 पर गलत घोषणाओं से दंड लग सकता है।
फॉर्म 121, जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का स्थान लेता है, निर्दिष्ट आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए एक वैकल्पिक स्व-घोषणा है, यदि अनुमानित कुल आय शून्य है या मूल छूट सीमा से कम है।