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CNBC Awaaz29-12-2025, 11:45

आधार-पैन, इनकम टैक्स, GST: 31 दिसंबर 2025 तक निपटाएं ये 3 जरूरी काम.

  • करदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक आधार को पैन से लिंक करना होगा, यदि आधार 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले जारी किया गया था.
  • आधार-पैन लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश, ITR फाइलिंग और सरकारी सेवाएं प्रभावित होंगी.
  • निर्धारण वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल करें.
  • GST-पंजीकृत व्यवसायों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करना होगा.
  • इन समय सीमाओं को चूकने से अनुपालन में बाधाएं, विलंब शुल्क, जांच और कर अधिकारियों से नोटिस मिल सकते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन, ITR और GST के काम पूरे करें, वरना भारी नुकसान होगा.

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