आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि करीब: 31 दिसंबर 2025 तक करें, वरना होगी परेशानी.
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CNBC Awaaz22-12-2025, 19:15

आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि करीब: 31 दिसंबर 2025 तक करें, वरना होगी परेशानी.

  • आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है; लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
  • निष्क्रिय पैन से उच्च TDS/TCS दरें लगेंगी और SIP ऑटो-डेबिट, वेतन क्रेडिट जैसे वित्तीय लेनदेन विफल हो सकते हैं.
  • नाम, जन्मतिथि या लिंग में बेमेल या मध्य नाम न होना आधार-पैन लिंक न होने का मुख्य कारण है.
  • CBDT के निर्देश उन करदाताओं पर लागू होते हैं जिनका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी पर जारी हुआ था.
  • विशेषज्ञों की सलाह है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले त्रुटियों को सुधारकर आधार-पैन लिंक करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करें और त्रुटियां सुधारें.

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