पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आईटीआर भरने और रिफंड लेने सहित कई अन्य फाइनेंशियल लेन-देन करने में दिक्‍कत आ सकती है.
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News1824-12-2025, 06:35

आधार-पैन लिंक: सिर्फ 7 दिन शेष, निष्क्रियता से बचें, ऐसे करें ऑनलाइन लिंक.

  • आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं.
  • समय पर लिंक न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन में समस्या होगी.
  • CBDT ने उन व्यक्तियों से लिंक करने का आग्रह किया है जिन्होंने आधार नामांकन आईडी से पैन प्राप्त किया या 1 जुलाई, 2017 से पहले पैन धारक हैं.
  • पैन को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल, मोबाइल एसएमएस या पैन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है.
  • लिंकिंग स्थिति जांचने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'लिंक आधार स्टेटस' विकल्प का उपयोग करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर, 2025 तक आधार को पैन से लिंक करें ताकि निष्क्रियता और वित्तीय समस्याओं से बचा जा सके.

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