भारत में विरासत में मिली संपत्ति: हर वारिस को जानने चाहिए ये 7 टैक्स नियम.

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News18•11-02-2026, 13:30
भारत में विरासत में मिली संपत्ति: हर वारिस को जानने चाहिए ये 7 टैक्स नियम.
- •वारिस को मृतक के मृत्यु वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा और सभी लंबित कर बकाया का भुगतान करना होगा.
- •भारत में विरासत पर कोई कर नहीं लगता है, लेकिन विरासत में मिली संपत्ति से होने वाली आय (किराया, लाभांश, ब्याज) कर योग्य है.
- •विरासत में मिली संपत्ति से होने वाली आय को अपने आयकर रिटर्न में 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' या 'अन्य स्रोतों से आय' जैसे उचित शीर्षों के तहत रिपोर्ट करें.
- •विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर लगता है; अधिग्रहण की लागत मृतक की मूल खरीद या 1 अप्रैल, 2001 तक के उचित बाजार मूल्य पर आधारित होती है.
- •संपत्ति हस्तांतरण से पहले वारिसों को विरासत में मिली संपत्ति का उपयोग करके मृतक के बकाया ऋणों और देनदारियों का निपटान करना पड़ सकता है.
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