महाराष्ट्र में शराब के नियम: गाड़ी में बोतलें? जानें सीमाएं, वरना होगी कार्रवाई.

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News18•22-12-2025, 20:17
महाराष्ट्र में शराब के नियम: गाड़ी में बोतलें? जानें सीमाएं, वरना होगी कार्रवाई.
- •महाराष्ट्र में 'महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, 1949' के तहत शराब रखने और ले जाने के सख्त नियम हैं.
- •परमिट के बिना, एक व्यक्ति 2 IMFL बोतलें, 12 बीयर बोतलें/कैन या 2 देशी शराब की बोतलें रख सकता है.
- •'शराब परमिट' अनिवार्य है; ₹5-10 में एक दिन का परमिट लें या 'आपले सरकार' पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें.
- •गोवा या अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में शराब लाना 'तस्करी' है, जिससे वाहन जब्त हो सकता है और गैर-जमानती अपराध दर्ज हो सकता है.
- •'ड्रिंक एंड ड्राइव' पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत ₹10,000 जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: महाराष्ट्र के शराब कानूनों का पालन करें, परमिट लें और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें, वरना नए साल की खुशी बिगड़ सकती है.
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