सिंधु जल विवाद: पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा, भारत ने क्षेत्राधिकार को नकारा

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News18•05-02-2026, 14:16
सिंधु जल विवाद: पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत पहुंचा, भारत ने क्षेत्राधिकार को नकारा
- •पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत की जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर हेग में शिकायत दर्ज की.
- •अदालत ने भारत को बगलिहार और किशनगंगा परियोजनाओं का परिचालन डेटा साझा करने का आदेश दिया, जिसे भारत ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया.
- •भारत का कहना है कि वह अदालत के क्षेत्राधिकार को मान्यता नहीं देता है, और सिंधु जल संधि के निलंबन से किसी भी मध्यस्थता निकाय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है.
- •भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद संधि को निलंबित कर दिया था, और जल-साझाकरण को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ा था.
- •विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में हुई सिंधु जल संधि ने पूर्वी नदियों को भारत और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को आवंटित किया था, जिसमें भारत को सीमित गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति थी.
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