ममता बनर्जी का DA आदेश पर बयान: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अस्पष्टता, CM वकीलों से करेंगी बात.

पश्चिम बंगाल
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News18•05-02-2026, 17:12
ममता बनर्जी का DA आदेश पर बयान: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अस्पष्टता, CM वकीलों से करेंगी बात.
- •सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, पश्चिम बंगाल सरकार को बकाया DA का 25% तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया.
- •न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा का यह फैसला अगस्त 2009 से दिसंबर 2019 तक के DA बकाया पर लागू होता है, जिसमें शेष 75% भुगतान के लिए दिशानिर्देश भी दिए गए हैं.
- •मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें SC के आदेश की प्रति नहीं मिली है और वे वकीलों से सलाह लेंगी, मुख्य सचिव के तहत एक समिति का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगी.
- •राज्य सरकार ने हाल ही में अंतरिम बजट में 4% DA वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, यह SC के पिछले बकाया पर दिए गए निर्देश से अलग है.
- •सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें 25% DA के भुगतान का निर्देश दिया गया था, जिसे अब तुरंत लागू किया जाना चाहिए.
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