The Supreme Court of India. (File)
भारत
N
News1805-02-2026, 14:03

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को डीए की पुनर्गणना करने, 31 मार्च तक बकाया भुगतान का निर्देश दिया.

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया है.
  • डीए की गणना ROPA नियमों में निर्धारित सूत्र के अनुसार की जानी चाहिए, और 2009 से 2019 तक का बकाया जारी किया जाना चाहिए.
  • पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति डीए भुगतान का निर्धारण करेगी और एक कार्यक्रम तय करेगी, यह कार्य 6 मार्च, 2026 तक पूरा किया जाना है.
  • बकाया की पहली किस्त 31 मार्च, 2026 तक भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के डीए नियमों को बदलने के फैसले को मनमाना और सनकी बताया, इस बात पर जोर दिया कि राजकोषीय नीति कर्मचारियों के प्रदत्त अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती.

More like this

Loading more articles...