কী জানাল সুপ্রিম কোর্ট?
पश्चिम बंगाल
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News1805-02-2026, 13:52

सुप्रीम कोर्ट का डीए पर बड़ा फैसला: 25% तत्काल भुगतान, साल में दो बार डीए नहीं

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25% तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है.
  • अदालत ने आदेश दिया कि सरकारी कर्मचारियों को 6 मार्च तक डीए का भुगतान किया जाना चाहिए, यह भी स्पष्ट किया कि डीए मौलिक अधिकार नहीं है.
  • सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली एक समिति 6 मार्च तक शेष बकाया डीए राशि का निर्धारण करेगी.
  • प्रारंभिक 25% के अलावा शेष बकाया डीए की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च तक किया जाना चाहिए.
  • समिति 15 मई तक एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें 1 अप्रैल, 2008 से 31 नवंबर, 2019 तक के बकाया डीए के भुगतान की योजना का विवरण होगा, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनका बकाया मिलना सुनिश्चित किया जाएगा.

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