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News1816-02-2026, 23:00

कफ सिरप रैकेट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडाइन-आधारित कफ सिरप रैकेट मामले में अब्दुल कादिर और एक अन्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
  • अदालत ने कहा कि अनुमेय सीमा से अधिक कोडाइन युक्त दवाएं एनडीपीएस अधिनियम के तहत आती हैं.
  • आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध रूप से डायवर्ट किए गए कोडाइन-आधारित कफ सिरप बरामद किए गए थे.
  • आरोपियों के पास से 11,885 कफ सिरप की बोतलें मिलीं, जो चिकित्सीय अभ्यास छूट का उल्लंघन है.
  • अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए तर्क मामले के गुण-दोष से संबंधित थे और जमानत के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता.

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