उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को बरी किया, सबूतों की कमी का हवाला दिया.

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News18•16-02-2026, 17:30
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को बरी किया, सबूतों की कमी का हवाला दिया.
- •उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले में दो पुरुषों की दोषसिद्धि रद्द कर दी है.
- •अदालत ने निर्णायक चिकित्सा और फोरेंसिक सबूतों की कमी का हवाला दिया.
- •एक आरोपी की अपहरण की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन जेल में बिताए समय के कारण उसे रिहा किया जाएगा.
- •हाईकोर्ट ने जोर दिया कि दोषसिद्धि के लिए कानूनी रूप से सिद्ध सबूतों की आवश्यकता होती है, न कि संदेह की.
- •यह घटना 2018 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई थी, जिसमें मानसिक विकलांग महिला शामिल थी.
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