Representational image (Image: News18)
N
News1816-02-2026, 17:30

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगरेप के दो आरोपियों को बरी किया, सबूतों की कमी का हवाला दिया.

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगरेप के एक मामले में दो पुरुषों की दोषसिद्धि रद्द कर दी है.
  • अदालत ने निर्णायक चिकित्सा और फोरेंसिक सबूतों की कमी का हवाला दिया.
  • एक आरोपी की अपहरण की सजा बरकरार रखी गई, लेकिन जेल में बिताए समय के कारण उसे रिहा किया जाएगा.
  • हाईकोर्ट ने जोर दिया कि दोषसिद्धि के लिए कानूनी रूप से सिद्ध सबूतों की आवश्यकता होती है, न कि संदेह की.
  • यह घटना 2018 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई थी, जिसमें मानसिक विकलांग महिला शामिल थी.

More like this

Loading more articles...