Representational image (Image: News18)
एजेंसी फ़ीड
N
News1803-02-2026, 17:15

त्योहारों और परीक्षाओं के बीच बरेली में निषेधाज्ञा लागू, कानून व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य

  • बरेली जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों, बोर्ड परीक्षाओं और खुफिया इनपुट के मद्देनजर BNSS की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है.
  • यह निर्णय पिछले साल 26 सितंबर को हुई हिंसा और UGC दिशानिर्देशों पर हालिया तनाव के बाद लिया गया है, खुफिया एजेंसियों ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों की चेतावनी दी है.
  • प्रतिबंधों में पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक, हथियारों और विस्फोटक सामग्री के भंडारण पर प्रतिबंध, और होटलों में ठहरने के लिए वैध पहचान पत्र अनिवार्य करना शामिल है.
  • ध्वनि प्रदूषण दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे, और सार्वजनिक सभाएं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेंगी.
  • अफवाह फैलाने और भड़काऊ सामग्री के प्रति जीरो-टॉलरेंस; परीक्षा केंद्रों के पास फोटोकॉपी की दुकानें परीक्षा के दौरान बंद रहेंगी ताकि नकल रोकी जा सके.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बरेली ने त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निषेधाज्ञा लागू की है.

More like this

Loading more articles...