Supreme Court
बिज़नेस
M
Moneycontrol20-01-2026, 17:27

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम एंबिएंस मॉल मामले में CBI जांच रोकी, NGT के जुर्माने पर भी लगाई रोक.

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के एंबिएंस आइलैंड प्रोजेक्ट में CBI जांच के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, इसे "कानून में अस्थिर" बताया.
  • शीर्ष अदालत ने डेवलपर पर हरित क्षेत्र में कथित निर्माण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा लगाए गए 10 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे के जुर्माने पर भी रोक लगा दी.
  • यह विवाद गुरुग्राम के नाथूपुर गांव में लगभग 19 एकड़ भूमि से संबंधित है, जिसे शुरू में समूह आवास के लिए लाइसेंस दिया गया था, लेकिन बाद में आंशिक रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए डीलाइसेंस किया गया, जिससे निवासियों ने आपत्ति जताई.
  • हाई कोर्ट ने पहले वाणिज्यिक परिसर के लिए दी गई अनुमतियों को रद्द कर दिया था, छह महीने के भीतर CBI जांच का आदेश दिया था, और "धोखाधड़ी वाले अभ्यास" और वैधानिक उल्लंघनों का हवाला दिया था.
  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीमित है, जिससे संबंधित अन्य मामले हाई कोर्ट के समक्ष जारी रह सकते हैं, और फैसले के निहितार्थों के आधार पर NGT की कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने एंबिएंस मॉल मामले में CBI जांच और NGT के जुर्माने को कानूनी रूप से अस्थिर बताते हुए रद्द किया.

More like this

Loading more articles...