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News1815-12-2025, 23:00

दिल्ली: कोर्ट ने पत्नी-बच्चे को ₹80,000 मासिक भरण-पोषण बरकरार रखा.

  • दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बच्चे के लिए 80,000 रुपये मासिक अंतरिम भत्ते के आदेश को बरकरार रखा.
  • अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरभि शर्मा वत्स ने पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया.
  • अदालत ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं है.
  • पति अपनी पत्नी की वित्तीय स्वतंत्रता साबित करने या यह दिखाने में विफल रहा कि भत्ता राशि अधिक थी.
  • पति ने पहले खुद को बेरोजगार बताया था, लेकिन बाद में विदेशी कंपनी में कार्यरत होने का खुलासा हुआ.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह फैसला पत्नियों और बच्चों के वित्तीय अधिकारों को मजबूत करता है.

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