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News1809-01-2026, 17:09

कमाऊ पत्नी को भी पति देगा गुजारा भत्ता: दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला

  • एक पत्नी ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए 2500 रुपये प्रति माह के अंतरिम गुजारा भत्ते के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया.
  • पत्नी ने दावा किया कि उसका पति ग्रेजुएट और प्राइवेट स्कूल टीचर है, जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है और ट्यूशन, दुकान व किराए से 45,000 रुपये अतिरिक्त आय है.
  • पति ने आरोप लगाया कि पत्नी एक एनजीओ में टीचर के रूप में 10,000 रुपये कमाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया और उसके बैंक स्टेटमेंट में सैलरी लेनदेन नहीं दिखा.
  • हाई कोर्ट ने पति के अधूरे बैंक स्टेटमेंट और पत्नी के स्वतंत्र आय के सबूत की कमी पर गौर किया.
  • वित्तीय स्थिति और पति की कमाई को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम गुजारा भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह कर दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता बढ़ाया, कमाई करने वाली पत्नी को भी उचित सहायता पर जोर दिया.

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