'हट्टा-कट्टा पति पत्नी की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता': कोर्ट का ₹5 लाख मासिक गुजारा भत्ता का आदेश.

दिल्ली
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News18•30-12-2025, 11:43
'हट्टा-कट्टा पति पत्नी की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता': कोर्ट का ₹5 लाख मासिक गुजारा भत्ता का आदेश.
- •दिल्ली कोर्ट ने एक पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने ₹5 लाख देने का आदेश दिया है.
- •कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता का मतलब सिर्फ दो वक्त का खाना नहीं, बल्कि पत्नी को पति के साथ रहते हुए मिली गरिमा और सामाजिक स्थिति बनाए रखना है.
- •न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग ने पति के सभी तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें दुबई में रहने की लागत और पत्नी की कमाई की क्षमता शामिल थी.
- •पति ने अपनी आय 40,000 AED बताई थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं किए, जिससे कोर्ट ने उसकी वास्तविक आय छिपाने का अनुमान लगाया.
- •कोर्ट ने कहा कि एक "सक्षम और कमाने वाला पति" अपनी पत्नी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और उसे वित्तीय कठिनाई में नहीं धकेल सकता.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली कोर्ट ने पति को पत्नी के सम्मानजनक जीवन के लिए ₹5 लाख मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया.
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