Delhi High Court
भारत
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Moneycontrol08-01-2026, 15:59

अंतरिम भरण-पोषण में पत्नी को कमाऊ नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट.

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण के चरण में पत्नी को कमाऊ या अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं माना जा सकता.
  • न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एक महिला के अंतरिम भरण-पोषण को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह करते हुए यह टिप्पणी की.
  • अदालत ने पति के इस दावे को खारिज कर दिया कि पत्नी नर्सरी शिक्षिका थी, क्योंकि उसने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया.
  • पति की आय उत्तर प्रदेश में स्नातक के लिए न्यूनतम मजदूरी (13,200 रुपये) के आधार पर आंकी गई, क्योंकि उसका 10,000 रुपये का दावा असत्यापित था.
  • अदालत ने पति को तीन महीने के भीतर भरण-पोषण का बकाया चुकाने का भी निर्देश दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली हाईकोर्ट: अंतरिम भरण-पोषण के लिए पत्नी की कमाई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सबूत जरूरी है.

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