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News1820-02-2026, 13:15

दिल्ली सरकार ने HC से कहा: निजी स्कूल 1 अप्रैल से अनियमित शुल्क नहीं वसूल सकते.

  • दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निजी स्कूल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के लिए अनियमित शुल्क नहीं वसूल सकते हैं.
  • सरकार स्कूल संघों द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध कर रही है, जो स्कूल-स्तरीय शुल्क विनियमन समितियों (SLFRCs) के गठन के निर्देशों पर रोक लगाने की मांग कर रही हैं.
  • अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने तर्क दिया कि स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम के तहत अनुमोदित शुल्क के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं.
  • 1 फरवरी की अधिसूचना, एक 'कठिनाइयों को दूर करने का आदेश', का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले शुल्क निर्धारित किए जाएं, जिससे स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को लाभ हो.
  • अदालत ने SLFRCs के गठन की समय सीमा 24 फरवरी तक बढ़ा दी और अगली सुनवाई की तारीख पर अधिसूचना पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी करेगी.

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