School Fees, delhi govt, private schools, supreme court: स्‍कूल फीस को लेकर क्‍या है अपडेट?
शिक्षा
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News1803-02-2026, 13:01

दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों की फीस इस साल नहीं बढ़ेगी, नया कानून 2026-27 से लागू

  • दिल्‍ली सरकार ने प्राइवेट स्‍कूल फीस नियमन कानून को 2025-26 सत्र के बजाय अब 2026-27 सत्र से लागू करने का फैसला किया है.
  • चालू 2025-26 सत्र में कोई भी प्राइवेट स्‍कूल फीस नहीं बढ़ा पाएगा; फीस 1 अप्रैल 2025 तक की ही लागू रहेगी.
  • सभी प्राइवेट स्‍कूलों को अगले 10 दिनों के भीतर अपनी स्‍कूल स्‍तरीय फीस विनियमन समिति (SLFRC) बनानी होगी.
  • समिति बनने के 14 दिनों के भीतर स्‍कूलों को अगले तीन साल (2026-27 से 2028-29) के लिए प्रस्तावित फीस की सूची जमा करनी होगी.
  • शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह फैसला अभिभावकों के हित में है, जिससे मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी और भविष्य में फीस की निगरानी होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों की फीस इस साल नहीं बढ़ेगी, नया फीस कानून 2026-27 सत्र से लागू होगा.

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