दिल्ली स्कूल फीस कानून 2026-27 से लागू होगा, सरकार ने SC को बताया.
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CNBC TV1802-02-2026, 13:41

दिल्ली स्कूल फीस कानून 2026-27 से लागू होगा, सरकार ने SC को बताया.

  • दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नया स्कूल फीस कानून शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा.
  • अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025, चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पर लागू नहीं होगा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू न करने की सलाह दी थी.
  • दिसंबर 2025 में अधिसूचित इस नए कानून का उद्देश्य दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करना है.
  • सरकार के स्पष्टीकरण के बाद शीर्ष अदालत ने किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं समझी और भविष्य के मुद्दों को दिल्ली उच्च न्यायालय में उठाने का निर्देश दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: दिल्ली का नया निजी स्कूल फीस विनियमन कानून शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होगा, पूर्वव्यापी रूप से नहीं.

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