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News1828-02-2026, 10:30

दिल्ली HC ने स्कूल फीस पैनल पर सरकारी आदेश पर रोक लगाई, फीस पर यथास्थिति की अनुमति दी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूल-स्तरीय शुल्क विनियमन समितियों (SLFRCs) पर दिल्ली सरकार की 1 फरवरी की अधिसूचना पर रोक लगा दी.
  • अधिसूचना में निजी स्कूलों को SLFRCs स्थापित करने और अगले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए, स्कूल पिछले शैक्षणिक वर्ष के समान शुल्क लेना जारी रख सकते हैं.
  • यह मामला 1 फरवरी को जारी एक राजपत्र अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 10 दिनों के भीतर SLFRCs गठित करने की आवश्यकता थी.
  • स्कूल संघों ने इस कदम को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि अधिसूचना ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत समय-सीमा को बदल दिया है.

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