Representational image (Image: News18)
एजेंसी फ़ीड
N
News1806-02-2026, 17:15

दिल्ली HC ने DCPCR में खाली पदों पर दिल्ली सरकार को फटकारा, कहा- इच्छाशक्ति की कमी.

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में 2023 से खाली पदों को न भरने के लिए फटकार लगाई है.
  • अदालत ने कहा कि यह सरकार की इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है, जबकि सरकार ने पहले आश्वासन दिए थे.
  • DCPCR 2 जुलाई, 2023 से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है और वर्तमान में कोई सदस्य भी नहीं है, जिससे इसका कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
  • नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की याचिका में कहा गया है कि पदों को खाली रखना DCPCR नियमों का उल्लंघन है, जिसमें 90 दिनों के भीतर रिक्तियों को भरने का प्रावधान है.
  • अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की है और सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए न्यूनतम समय बताने का निर्देश दिया है.

More like this

Loading more articles...