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News1805-02-2026, 14:00

सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को 2008-2019 तक का DA चुकाने का निर्देश

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है.
  • पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को DA का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
  • राज्य को 6 मार्च तक बकाया DA का 25% और पहली किस्त 31 मार्च, 2026 तक चुकानी होगी.
  • एक समिति, जिसमें पूर्व SC न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं, कुल राशि और भुगतान अनुसूची निर्धारित करेगी.
  • मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी DA लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे.

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