सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को 2008-2019 तक का DA बकाया चुकाने का निर्देश, 20 लाख कर्मचारियों को राहत
पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV1805-02-2026, 15:00

सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को 2008-2019 तक का DA बकाया चुकाने का निर्देश, 20 लाख कर्मचारियों को राहत

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते (DA) का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है, इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बताया है.
  • इस फैसले से लगभग 20 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें 6 मार्च तक बकाया DA का 25% भुगतान किया जाना है.
  • कुल राशि और भुगतान अनुसूची निर्धारित करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सहित एक समिति का गठन किया गया है.
  • बकाये की पहली किस्त 31 मार्च तक देय है, और मुकदमेबाजी की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी लाभ के हकदार होंगे.
  • कुल बकाया DA लगभग ₹41,000 करोड़ होने का अनुमान है, जो 2022 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न हुआ है.

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