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News1818-02-2026, 13:00

पुणे पोर्श दुर्घटना: SC ने समानता के आधार पर आरोपी को दी जमानत.

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में आरोपी अशपाक बाशा मकंदर को जमानत दे दी है.
  • मकंदर 20 महीने से जेल में थे, और तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जिसके आधार पर उन्हें भी जमानत मिली.
  • उन पर रक्त के नमूनों की अदला-बदली करके मेडिकल साक्ष्य से छेड़छाड़ की आपराधिक साजिश में सहायता करने का आरोप था.
  • यह मामला 17 वर्षीय लड़के से संबंधित है, जिसने कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए दो आईटी पेशेवरों को कुचल दिया था.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका बच्चों पर नियंत्रण नहीं होता.

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