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News1805-02-2026, 11:45

सुप्रीम कोर्ट चुनावी मुफ्त उपहारों के वादों के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा

  • सुप्रीम कोर्ट मार्च में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों से पहले 'अतार्किक मुफ्त उपहारों' के वादों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
  • वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में ऐसे वादे करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त करने या उन्हें डीरजिस्टर करने की मांग की गई है, इसे 'भ्रष्ट आचरण' बताया गया है.
  • तत्कालीन CJI एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2022 में केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए थे, इसे 'गंभीर मुद्दा' बताया था.
  • याचिका में तर्क दिया गया है कि ऐसे वादे मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं, समान अवसर को बाधित करते हैं और चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को दूषित करते हैं.
  • इसमें चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह आदेश में संशोधन करने का भी निर्देश मांगा गया है ताकि पार्टियों को सार्वजनिक धन से अतार्किक मुफ्त उपहारों का वादा करने से रोका जा सके.

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