Knowing revised and belated ITRs can help avoid penalties. (representative image)
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News1827-12-2025, 10:36

टैक्स रिफंड रुका? 31 दिसंबर से पहले जानें रिवाइज्ड और बिलेटेड ITR के विकल्प.

  • आयकर विभाग ने ITR में गड़बड़ी के कारण कई टैक्स रिफंड रोके हैं, करदाताओं को 31 दिसंबर तक कार्रवाई करने को कहा है.
  • रिवाइज्ड ITR पहले से दाखिल रिटर्न की गलतियों को सुधारता है और 31 दिसंबर तक बिना जुर्माने के दाखिल किया जा सकता है.
  • बिलेटेड ITR मूल नियत तारीख (31 जुलाई) के बाद दाखिल किया जाता है और इसमें विलंब शुल्क (धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक) और ब्याज लगता है.
  • बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने से नुकसान को आगे ले जाने जैसे लाभ भी छूट सकते हैं.
  • करदाताओं को विकल्पों को समझना होगा: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड करें या 1 जनवरी 2026 से अतिरिक्त कर के साथ अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जुर्माने से बचने और रिफंड सुनिश्चित करने के लिए 31 दिसंबर तक ITR की गड़बड़ियों को रिवाइज्ड रिटर्न से ठीक करें.

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