The tribunal said only tax-free income investments can be counted. (Representative image)
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News1818-12-2025, 18:10

ITAT दिल्ली ने 17 करोड़ रुपये के धारा 14A विवाद में करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया.

  • ITAT दिल्ली ने धारा 14A के तहत 17 करोड़ रुपये के आयकर विवाद में एक करदाता के पक्ष में फैसला सुनाया.
  • विवाद तब शुरू हुआ जब निर्धारण अधिकारी ने नियम 8D का उपयोग करके 17.09 करोड़ रुपये की अस्वीकृति की, जबकि करदाता ने स्वेच्छा से 49.51 लाख रुपये की अस्वीकृति की थी.
  • ITAT दिल्ली ने स्पष्ट किया कि धारा 14A के लिए नियम 8D केवल उन निवेशों पर लागू होता है जिनसे वास्तव में कर-मुक्त आय प्राप्त हुई हो.
  • ट्रिब्यूनल ने निर्धारण अधिकारी को अस्वीकृति की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया, जिससे करदाता की देनदारी में उल्लेखनीय कमी आई.
  • यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि कर अधिकारियों को धारा 14A को सावधानी से लागू करना चाहिए और सभी निवेशों पर आँख बंद करके सूत्र नहीं लगाने चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: ITAT दिल्ली ने धारा 14A को स्पष्ट किया, अस्वीकृति को कर-मुक्त आय वाले निवेशों तक सीमित किया.

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