ig Relief For Families: Wills No Longer Need Probate In Mumbai, Chennai, Kolkata
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News1831-12-2025, 14:22

मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में वसीयत का अनिवार्य प्रोबेट खत्म, वारिसों को राहत.

  • मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वसीयत का अनिवार्य प्रोबेट अब आवश्यक नहीं है.
  • भारत सरकार ने निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 213 में संशोधन किया है.
  • इन शहरों के वारिस अब प्रोबेट के बिना संपत्ति का दावा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी.
  • वसीयत पर विवाद होने की स्थिति में प्रोबेट अभी भी आवश्यक होगा, जिसके लिए अदालत में कार्यवाही की जा सकती है.
  • यह नियम औपनिवेशिक काल का एक भेदभावपूर्ण प्रावधान था, जो पहले केवल हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों और पारसियों पर लागू होता था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में अनिवार्य वसीयत प्रोबेट खत्म, वारिसों के लिए संपत्ति दावा आसान और तेज.

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