मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में वसीयत का अनिवार्य प्रोबेट खत्म, वारिसों को राहत.

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News18•31-12-2025, 14:22
मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में वसीयत का अनिवार्य प्रोबेट खत्म, वारिसों को राहत.
- •मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वसीयत का अनिवार्य प्रोबेट अब आवश्यक नहीं है.
- •भारत सरकार ने निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 213 में संशोधन किया है.
- •इन शहरों के वारिस अब प्रोबेट के बिना संपत्ति का दावा कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी.
- •वसीयत पर विवाद होने की स्थिति में प्रोबेट अभी भी आवश्यक होगा, जिसके लिए अदालत में कार्यवाही की जा सकती है.
- •यह नियम औपनिवेशिक काल का एक भेदभावपूर्ण प्रावधान था, जो पहले केवल हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, जैनियों और पारसियों पर लागू होता था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में अनिवार्य वसीयत प्रोबेट खत्म, वारिसों के लिए संपत्ति दावा आसान और तेज.
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