Refusing to take over the flat after the Occupancy Certificate has been issued will no longer entitle buyers to claim interest for delay. Image: Canva
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News1813-01-2026, 13:34

बेंगलुरु फ्लैट खरीदारों के लिए नया आदेश: OC के बाद पजेशन में देरी पर कोई ब्याज नहीं.

  • कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) जारी होने के बाद खरीदारों को पजेशन लेना होगा.
  • OC के बाद खरीदार पजेशन में देरी के लिए ब्याज का दावा नहीं कर सकते, भले ही उन्हें घर अधूरा लगे.
  • न्यायाधिकरण ने पजेशन और गुणवत्ता के मुद्दों के बीच अंतर किया है; दोषों को अलग से निपटाया जाना चाहिए.
  • यह फैसला कर्नाटक RERA के उस आदेश को पलटता है जो वीणा रविशंकर के पक्ष में था, रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ.
  • यह निर्णय खरीदार-बिल्डर विवादों को फिर से परिभाषित करता है, इस बात पर जोर देता है कि OC जारी होने के बाद पजेशन की जिम्मेदारी खरीदार पर आ जाती है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बेंगलुरु के फ्लैट खरीदार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद देरी के लिए ब्याज का दावा नहीं कर सकते, दोषों को अलग से निपटाएं.

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