फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल को कर राहत नहीं, न्यायाधिकरण ने अनिवासी दावे को खारिज किया.

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Storyboard•11-01-2026, 23:36
फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल को कर राहत नहीं, न्यायाधिकरण ने अनिवासी दावे को खारिज किया.
- •बेंगलुरु में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल भारतीय कर उद्देश्यों के लिए अनिवासी के रूप में योग्य नहीं हैं.
- •इसलिए बंसल भारत-सिंगापुर दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं.
- •न्यायाधिकरण ने पाया कि बंसल ने संबंधित अवधि के दौरान भारत में 60 दिनों से अधिक समय बिताया, जो आवासीय स्थिति के लिए वैधानिक सीमा को पूरा करता है.
- •बंसल ने तर्क दिया था कि वह सिंगापुर में कार्यरत और रह रहे थे, और इस प्रकार 2019-20 में शेयर बिक्री पर भारत में पूंजीगत लाभ कर से मुक्त थे.
- •न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी को बंसल को 58 मिलियन रुपये से अधिक के लंबित कर वापसी को सत्यापित और फिर से जारी करने का भी निर्देश दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बिन्नी बंसल को कर राहत नहीं मिली क्योंकि भारतीय न्यायाधिकरण ने उन्हें निवासी माना, जिससे भारत-सिंगापुर संधि लाभ से इनकार किया गया.
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